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नई जीएसटी से आम लोगों की होगी बचत और उन्हें करों के बोझ से मिलेगी मुक्ति

by admin477351

गडचिरौली . पीएम मोदी ने नयी GST प्रबंध को लेकर दावा किया है कि इससे आम लोगों की बचत होगी और उन्हें भिन्न-भिन्न करों के बोझ से मुक्ति मिलेगी. प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने बोला कि यह ढांचा सभी राज्यों से चर्चा के बाद तैयार किया गया है, ताकि हर वर्ग का भलाई सुनिश्चित हो सके.

अजित दादा पवार गुट के पूर्व मंत्री और अहेरी विधानसभा से विधायक धर्मरावबाबा आत्राम ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक कदम करार दिया. उन्होंने बोला कि केंद्र गवर्नमेंट ने इस फैसला के जरिए आम जनता को बड़ी राहत दी है. पहले 28 प्रतिशत GST लग्जरी कारों और महंगे सामानों पर लगाया जाता था, जिसे अब घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. वहीं, टूथपेस्ट और टूथब्रश जैसे दैनिक इस्तेमाल की वस्तुओं पर कर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है.
उन्होंने बोला कि खेती और ट्रैक्टर से जुड़े सामानों पर भी GST घटाने का निर्णय किया गया है, जिससे किसानों पर वित्तीय बोझ कम होगा और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी. वहीं, इंश्योरेंस सेक्टर को जीरो प्रतिशत GST के दायरे में लाना एक ऐतिहासिक फैसला है. पहले अधिक प्रीमियम के कारण लोग बीमा लेने से कतराते थे, लेकिन अब यह आम नागरिकों के लिए सुलभ और किफायती हो गया है.
आत्राम ने आगे बोला कि इस फैसला से मध्यमवर्गीय और व्यापारी वर्ग में खुशी का माहौल है. उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए बोला कि गवर्नमेंट का यह कदम राष्ट्र की जनता को बड़ी राहत देने वाला है.
बता दें कि हिंदुस्तान के टैक्स सिस्टम में सोमवार से यह परिवर्तन लागू हो गया है. नया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी 2.0) पूरे राष्ट्र में कारगर हो चुका है, जो टैक्स ढांचे को सरल बनाने और आम नागरिकों को राहत प्रदान करने की दिशा में गवर्नमेंट का बड़ा कदम है. GST 2.0 एक बड़ा टैक्स सुधार बताया जा रहा है, जिसका उद्देश्य हिंदुस्तान की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाना और 375 से अधिक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कम करना है.
जीएसटी फैसलों के अनुसार, पनीर, दूध, ब्रेड, स्टेशनरी, जीवन रक्षक दवाएं और शैक्षिक सेवाओं समेत कई आइटम्स पर GST रेट शून्य हो गई है. ये परिवर्तन तुरन्त कारगर आज से ही लागू होंगे, जिससे खुदरा कीमतों में कमी आएगी. नयी GST रेट के अनुसार पनीर और छेना (प्री-पैकेज्ड), दूध, रोटी, चपाती, पराठा, जीवन रक्षक दवाएं (33 प्रकार), स्वास्थ्य/जीवन बीमा और शैक्षिक सेवाएं (ट्यूशन, कोचिंग) पर जीरो टैक्स रहेगा. पहले इन सामानों पर 5 से 18 फीसदी तक टैक्स लगता था.

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